राज्य आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2021-22
● अब उच्चतम बोली के आधार पर शराब की दुकानों का आवंटन होगा।
● लॉटरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।
● अब अंग्रेजी और देसी दुकानों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। अब प्रदेश में सभी दुकानें कंपोजिट रूप में होगी।
● एक व्यक्ति एक जिलें में अधिकतम दो दुकान व पुरे प्रदेश में अधिकतम 5 दुकान का लाइसेंस ले सकता है।
● बीयर पर अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी में 10 प्रतिशत कमी की गयी है। बीयर के मूल्य में 30 से 35 रूपए की कमी हुई है।
● अंग्रेजी और आयातित विदेशी शराब के अलावा अन्य ओर पर कोविड चार्ज समाप्त कर दिया है।
● शहरी क्षेत्रों की अंग्रेजी शराब व बियर दुकानों पर सालाना लाइसेंस फीस समाप्त कर दी गयी है।
■ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान ✅
1⃣ हथकड़ शराब का बढ़ते कारोबार को रोकने के लिए आबकारी निरोधक दल कार्य करेगा।
2⃣ शराब के अवैध परिवहन को रोकने के लिए आबकारी थानों का पुनर्गठन किया जायेगा।
3⃣ अवैध शराब के सेवन से होने वाली दुखान्तिकाओं को देखते हुए जिला स्तर पर जिला आबकारी अधिकारी को नियंत्रण अधिकारी बनाया जायेगा।
4⃣ हथकड़ शराब व अवैध शराब की रोकथाम के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शराब के उपभोग के लिए जागरुकता लाने संबंधी प्रावधान भी इसमें किये गए है।