मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव



👉 02 मार्च, 2023 को उच्चतम न्यायालय ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति को लेकर महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

👉 न्यायालय के निर्णयानुसार मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की चयन प्रक्रिया CBI डायरेक्टर की तर्ज़ पर होनी चाहिए।

👉 अदालत ने कहा कि अब राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति की सलाह पर इन अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

👉 जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है।

👉 अदालत ने यह निर्णय उन याचिकाओं की सुनवाई पर दिया, जिनमें CEC और ECs की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम जैसी प्रणाली बनाए जाने की मांग की गई थी।

👉 निर्णय के मुताबिक़ इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल होंगे। कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी जिसके बाद राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे। नेता प्रतिपक्ष की ग़ैर-मौजूदगी में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को समिति में लिया जाएगा।

👉 शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यह प्रक्रिया तब तक लागू रहेगी, जब तक संसद इस संबंध में कोई कानून नहीं बना लेती है।

👉 वर्तमान में संविधान CEC और EC की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनकी नियुक्ति करता है।

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