🔘 1973 में लोकायुक्त व् उपलोकायुक्त अधिनियम बना।
🔘पहले लोक आयुक्त - आई डी दुआ
प्रथम उप लोकायुक्त - KPU मेनन
🔘 अब तक 11 लोक आयुक्त नियुक्त , वर्तमान में रिक्त
🔘 उप लोकायुक्त अब तक मात्र 1 ही , वर्तमान में रिक्त
🔘 SS कोठारी अंतिम लोकायुक्त , उनके बाद से रिक्ति
🔘रिटायर्ड जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा होंगे राजस्थान के लोकायुक्त (वर्तमान)
🔘श्री लोहरा राज्य के 13वें लोकायुक्त के रूप में नियुक्त होंगे
🔘 नियुक्ति - राज्यपाल
🔸मुख्यमंत्री , विधानसभा में विपक्ष के नेता की सलाह , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश से भी परामर्श
🔶कार्य
🔘लोक सेवकों के विरुद्ध जनता की शिकायत पर संज्ञान लेना
🔘यह किन पदों पर आसीन व्यक्तियों की जांच नहीं कर सकता -
मुख्यमंत्री , न्यायिक सेवा के सदस्य , राज्य के महालेखाकार , RPSC के अध्यक्ष और सदस्य , सचिवालय के कर्मचारी , सरपंच , वार्ड पंच और विधायक
🔶योग्यता
🔘HC का मुख्य न्या. या S.C का न्यायधीश रहा हो।
🔷वार्षिक प्रतिवेदन - राज्यपाल को
🔸पद त्याग
🔘स्वयं हस्ताक्षरित लेख राज्यपाल को देकर
🔘 लोकायुक्त व् उपलोकायुक्त संसोधन अधिनियम 2019
🔘 कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया
🔷 अन्य तथ्य :-
5 साल से अधिक पुराने मामले की जाँच नहीं कर सकता है।
इसे नख दन्त विहीन संस्था भी कहा जाता है।